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J’khand HC Orders ED Be Made Party in Case Involving Minister, CM’s Ex-aide

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झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि राज्य के मंत्री आलमगीर आलम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व सहयोगी पंकज मिश्रा से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक पक्ष बनाया जाए।

मामला पाकुड़ के बरहरवा रोड स्थित एक टोल प्लाजा के टेंडर में कथित अनियमितता से जुड़ा है.

इसे न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में लिया गया जिन्होंने आदेश दिया कि ईडी को मामले में एक पक्ष बनाया जाए।

पाकुड़ के एक व्यवसायी शंभु नंदन कुमार ने 2020 में आलम और मिश्रा के खिलाफ याचिका दायर की, जो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हुआ करते थे।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि आलम ने “पाकुड़ में बरहरवा रोड पर टोल टैक्स सेंटर की नीलामी में हेरफेर करने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की कोशिश की जिसमें कुमार और मंत्री के एक छोटे भाई ने भाग लिया था।”

याचिकाकर्ता ने मंत्री पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है।

कुमार के अनुसार, मिश्रा ने कथित तौर पर उन्हें फोन किया था और नीलामी में भाग लेने से रोकने के लिए अपने रसूख का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी।

झारखंड पुलिस ने पिछले महीने कहा था कि बरहरवा टोल प्लाजा बोली मामले में कथित धमकी की जांच में मिश्रा और आलम को ‘निर्दोष’ पाया गया था.

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