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Delhi HC Grants Bail to Shakti Bhog Foods’ CMD in Money Laundering Case

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द्वारा प्रकाशित: संतोषी नाथ

आखरी अपडेट: 17 मार्च, 2023, 12:43 IST

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की एकल न्यायाधीश की पीठ ने उन्हें मामले में राहत देते हुए कहा: मैंने माना है कि आवेदक बीमार नहीं है, लेकिन वह जमानत का हकदार है। (फाइल फोटो/न्यूज18)

ईडी के आरोपों के अनुसार, शक्ति भोग स्नैक्स लिमिटेड पेपर बिक्री या खरीद लेनदेन में शामिल है और किसी भी वास्तविक व्यापारिक लेनदेन का संचालन नहीं करता है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीयों की झूठी मुद्रास्फीति होती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) केवल कृष्ण कुमार को कथित रूप से 3,200 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने उन्हें मामले में राहत देते हुए कहा: “मैंने माना है कि आवेदक बीमार नहीं है, लेकिन वह जमानत का हकदार है।”

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 4 जुलाई, 2021 को कुमार को गिरफ्तार किया था।

केंद्रीय एजेंसी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कुमार सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार में कथित रूप से शामिल होने के लिए दर्ज की गई एक प्रथम सूचना रिपोर्ट से उपजी है।

ईडी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कुमार की गिरफ्तारी दिल्ली और हरियाणा में स्थित नौ परिसरों में की गई तलाशी के क्रम में थी, जिसके दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए थे।

यह आरोप लगाया गया था कि कुमार अन्य लोगों के साथ संबंधित संस्थाओं के माध्यम से “धन की राउंड ट्रिपिंग” द्वारा ऋण खातों से धन के डायवर्जन में शामिल थे और विभिन्न संस्थाओं से संदिग्ध बिक्री या खरीद के माध्यम से धन की हेराफेरी की गई थी।

ईडी के आरोपों के अनुसार, मैसर्स शक्ति भोग स्नैक्स लिमिटेड, कुमार, रमन भुरारिया (चार्टर्ड अकाउंट) और देवकी नंदन गर्ग (दोनों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी) के साथ मिलकर पेपर बिक्री या खरीद लेनदेन में शामिल थे और कोई वास्तविक संचालन नहीं करते थे। व्यापार लेनदेन के परिणामस्वरूप वित्तीयों की झूठी मुद्रास्फीति होती है।

उच्च न्यायालय ने 8 फरवरी को चार्टर्ड एकाउंटेंट भूरारिया को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर देश छोड़कर नहीं जाने और जांच में शामिल होने जैसी कुछ शर्तों के अधीन जमानत दी थी।

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा था कि प्रथम दृष्टया उनकी रिहाई का मामला बनता है।

उन्होंने कहा था कि मुकदमे से पहले क़ैद जारी रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के साथ-साथ न्याय का उपहास करने जैसा होगा।

ईडी ने आरोपी को मामले का किंगपिन बताते हुए उसकी जमानत याचिका का विरोध किया था।

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(यह कहानी News18 के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड समाचार एजेंसी फीड से प्रकाशित हुई है)



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