डिजिटल भुगतान: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अब फिनटेक कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। देश के दो बड़े स्वामित्व प्राधिकरण रेजरपे (रेजरपे) और कैशफ्री (कैशफ्री) पर कार्रवाई करते हुए व्यवसाय बढ़ाने के लिए नए ग्राहकों को जोड़ने की सुविधा पर रोक लगा दी है।
मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रेजरपे ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि आरबीआई का यह कदम अस्थाई है और मौजूदा कस्टमर्स पर इसका असर नहीं दिखता है। वहीं पीटीआई की खबर के मुताबिक कैशफ्री ने इस मामले में अपना कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है।
रेजरपे को एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला था
रेजरपे (Razorpay) एक साझेदार प्लेटफॉर्म हैं। रेजर के संपर्क के अनुसार उसे ‘एग्रीगेटर’ का लाइसेंस जुलाई के महीने में मिला था। ऐसे में अब कंपनी को अंतिम चरण में लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आरबीआई के साथ अपनी सभी डिटेल्स को शेयर करना होगा।
कब तक रेजरपे नहीं जोड़ नए ग्राहक
रेजरपे ने बताया, आरबीआई ने उसे यह आदेश दिया है कि वह अपने सिस्टम से नए ग्राहकों को नहीं जोड़ सकता है। रेजरपे अपने नए ग्राहकों को केवल तब जोड़ कवर करता है जब वह अपनी सारी डिटेल्स को प्राधिकरण के सामने जमा नहीं करता है। कंपनी ने कहा कि एक जिम्मेदार जिम्मेदार घर होने के संबंध में प्राधिकरण के सभी निर्देशों का पालन करता है और आगे भी करेगा।
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रेजरपे ने कहा, इस रोक से कंपनी के मौजूदा ग्राहक और बिजनेस पर असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में वर्तमान के व्यापारिक इस प्लेटफॉर्म को आसानी से यूज कर सकते हैं। वहीं इस मामले पर अभी तक कैशफ्री का कोई कंजेशन नहीं आया है।
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