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अगर छिपाई मूनलाइटिंग से होगी कमाई तो होगी परेशानी, जानें कैसे भरें आपको आईटीआर

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फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का आईटीआर फाइल करने में अब बहुत कम समय लगा है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है, जो अब बस 10 दिन दूर है। अभी तक 3 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जमा हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी करोड़ों लोगों ने फाइल नहीं की हैं। यदि आपने भी अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो अब और देरी न करें। अमूमन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टैक्सपेयर में अलग-अलग स्रोतों से हुई आय को वापस लाने का तरीका नहीं पता है। आज हम आपको एक ऐसी ही स्थिति के बारे में बता रहे हैं, जिसे मूनलाइटिंग की दुनिया में किस नाम से जाना जाता है। नौकरी के अलावा सामान के लिए आपने जो काम किया, उसे मूनलाइटिंग कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो मान लीजिए कि आप किसी भी कंपनी में नौकरी करते हैं। आपकी ड्यूटी 9 घंटे की है। आपके ऑफिस का काम ख़त्म हो गया है। इसके बाद वह फ्रीलांस के तौर पर किसी दूसरी कंपनी या वेंडर के लिए काम करते हैं। यहां आपके घर का पैसा जो काम करता है उसे ही मूनलाइटिंग कहते हैं और इससे होने वाली कमाई को मूनलाइटिंग से कमाया जाता है। एक्स्ट्रा इनवेस्टमेंट पर टैक्स इस पर प्रतिबंध लगाता है कि कमाई किस तरह की है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्युएट इनकाउंट है, प्रोफेशनल फी है या बिजनेस इनकाउंटर है। यह फॉर्मूला यहां भी लागू होगा। डिस्ट्रीब्यूटर और मार्केटिंग कम्पनियों के बाद शेष आय जिस टैक्स में शामिल होगी, उस दर से टैक्स देना होगा। स्टैंडर्ड डिज़ाईल, 80सी, 80डी जैसे डिसाइड आप एक ही बार क्लेम कर पाएंगे। इस पर बिजनेस और बिजनेस से हुई कमाई की तरह का टैक्स लगाया गया। अगर कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है, किसी भी तरह का पूंजीगत लाभ है तो आईटीआर-2 फॉर्म लागू है। इसी तरह, बिजनेस या पेशेवर शुल्क से अतिरिक्त आय हुई है और प्रिजम्पटा टैक्स स्कॉल्स (पीटीएस) योगदान है तो आईटीआर-4 भरना होगा। प्रोफेशनल फ़ैक्स के रूप में मिली कुल नकदी 50 लाख से अधिक ITR-3 में इस आय को दिखाया जा सकता है। इसका लाभ यह है कि इस काम में खर्च को व्यय के रूप में दर्शाया जा सकता है। इसके अलावा, इंकम पर टैक्स कैलक ओब्लिक कर आपको समय से अग्रिम टैक्स के आसपास किस्त भरनी चाहिए। इस नोट को सरकार के पास जमा किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार के पास आपकी इस कमाई की जानकारी पहुंच जाती है। ऐसे में मूनलाइटिंग से आय को डेसीनेरा की जगह रिटर्न में उसे रिटर्न और टैक्स फिल, वर्ना मशीनरी विभाग का नोटिस दिया जा सकता है। यह टैक्स चोरी माना जा सकता है।

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