इनकम टैक्स रिटर्न: वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न रिटर्न की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिक्स्ड टैक्सपेयर्स को उनके रिजर्वेशन से फॉर्म 16 मिल दिए गए हैं, जिससे फिक्स्ड टैक्सपेयर्स को रिटर्न रिटर्न की सुविधा मिलती है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है लेकिन अभी से हर दिन रिटर्न रिटर्न वाले टैक्सपेयर्स में जबरदस्त झटका देखा जा रहा है।
इंकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है 26 जून 2023 तक एक करोड़ टैक्सपेयर्स ने आयकर रिटर्न भर दिया है। जबकि पिछले एसेसमेंट वर्ष 2022-23 में 8 जुलाई 2023 तक एक करोड़ टैक्सपेयर्स ने आयकर रिटर्न भरा था। टैक्स विभाग ने कहा कि ये माइलस्टोन डेस्टिनेशन ईयर ऑफिस 12 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया है.
हम शीघ्र आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए अपने करदाताओं की सराहना करते हैं!
इस साल 26 जून तक 1 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं, जबकि पिछले साल 8 जुलाई तक 1 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे।
इस वर्ष 1 करोड़ का आंकड़ा पहले की तुलना में 12 दिन पहले पहुंच गया…
– इनकम टैक्स इंडिया (@IncomeTaxIndia) 27 जून 2023
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को भरोसा दिया है कि टैक्सपेयर्स के लाभ और कर रिटर्न डिक्लेरेशन में सरलता शामिल है। आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स से अपील की है कि इस गति को जारी रखा जाए और अंतिम समय में रिटर्न की सजा से जल्द से जल्द राहत पाने के लिए जल्द से जल्द वापसी की जाए।
निबंधन वर्ष 2023-24 के अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। ज्यादातर टैक्सपेयर्स इनवेस्ट टैक्स रिटर्न फॉर्म संख्या -1 के माध्यम से कर रिटर्न जमा करते हैं। आईटीआर फॉर्म संख्या -1 के माध्यम से आयकर रिटर्न रिटर्न भरना सबसे आसान होता है। ऐसे इंजीविजुअल टैक्सपेयर्स पोर्टफोलियो का इंक्वायरी 50 लाख रुपये से कम है जो सेलेरी, एक हाउस प्रॉपर्टी के अलावा बैंक से मिलने वाले ब्याज, डिविडेंड और 5000 रुपये तक के प्लान से कृषि आय प्राप्त होती है वैसे टैक्सपेयर्स को आईटीआर फॉर्म संख्या -1 के थ्रूपुट रिटर्न भरना होता है.
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