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01 अप्रैल से बदलेंगे इनकम टैक्स के ये नियम, संबंधित डिटेल्स जानें

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अप्रैल 2023 से नए आयकर नियम: चालू वित्त वर्ष (FY23) जल्दी ही समाप्त होने वाला है। अगले महीने के साथ ही नया वित्त वर्ष (FY24) शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही कई चीजों के नियम बदल जाएंगे। नए वित्त वर्ष में इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम भी बदलने (Income Tax Rules Changes) वाले हैं, जिन्हें जान लेना जरूरी है। अभी फरवरी में पेश बजट (Union Budget 2023) में इन दिशाओं का प्रस्ताव किया गया था। तो आइए जानते हैं आम टैक्स पेयर्स के लिए अगले चंद दिनों में क्या चीजें बदलने वाली हैं…

वेतनभोगियों के टेडीस में कमी

अगले महीने से नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगियों को लाभ होने वाला है। ऐसे लोगों के लिए अब टीडीएस का कट कम हो सकता है। ऐसे करदाता, संडे टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये से कम है और वे नई कर व्यवस्था को मान्यता देते हैं, तो उन्हें कोई टीडीएस नहीं लगेगा। इसके लिए टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत अतिरिक्त छूट दी गई है।

टीडीएस पर सूचीबद्ध डिबेंचर्स

आयकर एक्ट का सेक्शन 193 कुछ सिक्योरिटी के मामले में वेज के भुगतान पर टीडीएस से छूट देता है। अगर गैर-महत्वपूर्ण स्वरूप में हुआ और कोई पहचान अनुकूलित स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुआ, तो ऐसे मामलों में सीमा पर कब्जा टीडीएस नहीं कटेगा। इसे छोड़कर अन्य सभी भुगतानों पर 10 प्रतिशत टीडीएस कटेगा।

ऑनलाइन गेम पर टैक्स

अगर आप भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं और रकम जीतते हैं तो अब इस पर भारी भरकम टैक्स चुकाना पड़ेगा. इनकम टैक्स एक्ट के नए सेक्शन 115 BIJ के तहत अब इस तरह से लगेज पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है। यह टैक्स टीडीएस के रूप में कटेगा।

यहां कम मिलेगा फायदा

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 और 54 F के तहत मिलने वाले नए वित्त वर्ष से कम हो जाएंगे। 01 अप्रैल से 10 करोड़ रुपये तक का कैपिटल गेन ही इन पूल के तहत छूट प्राप्त होगी। इससे ऊपर के कैपिटल गेन पर 20 फीसदी का टैक्स टैक्स लगेगा।

कैपिटल गेन पर टैक्स

एक अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी की बिक्री से हुए लाभ पर ज्यादा कैपिटल जेन टैक्स देना होगा। अब हड़पने या आवंटन के खर्च में सेक्शन 24 के तहत क्लेम किए गए बजट को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही मार्केट-लिंक्ड डिबेंचर्स का आवंटन, रिडेम्पशन या मैच्योरिटी से हुए कैपिटल गेन पर अब शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।

सोने को लेकर ये बदलाव

अगर आप अप्रैल महीने से फिजिकल गोल्ड को ईजीआर में या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसेट को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं तो इस पर आपको कोई कैपिटल जेन टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि इसका लाभ उठाने के लिए आपको किसी सेबी द्वारा पंजीकृत वॉल्ट प्रबंधक से अपना रूपांतरण प्राप्त होगा।

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