गूगल बनाम सीसीआई सुप्रीम कोर्ट: दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Google (Google) को आज फिर से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गूगल पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) के जुर्माने के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के गूगल द्वारा 10 प्रतिशत जुर्माना जमा करने की व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने गूगल की याचिका को ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया है। साथ ही कोर्ट ने 31 मार्च 2023 तक मामले का फैसला करने को कहा है।
जुर्माने के 10 प्रतिशत जालसाजी करें
सुप्रीम कोर्ट ने गूगल की 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के आदेश का पालन करने के लिए गूगल इंडिया को एक सप्ताह यानी सिर्फ 7 दिन का समय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़) और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा (न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा) और जे बी पारदीवाला (न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला) की याचिका ने अमेरिकी फर्म को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) द्वारा तय किए गए जुर्माने का 10 प्रतिशत जमा करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाता है।
क्या है मामला
सीसीआई ने पिछले साल अक्टूबर 2022 में गूगल पर शिकायत करने के आरोप का आरोप लगाया था, उस पर करीब 2,200 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था। आसानी से इसमें से 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना 97 प्रतिशत मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाला एंड्रॉइड सिस्टम में मिलावट करने के लिए दिया गया था। वहीं, 936 करोड़ रुपये का कनेक्टेड प्ले स्टोर से जुड़ा हुआ है।
नहीं मिल रही राहत
इससे पहले Google ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में अपील की अपील की। लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली है। जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने 4 जनवरी को सीसीआई के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ट्रिब्यूनल का कहना था कि यह अपील आदेश 2 महीने बाद 20 दिसंबर को दिया गया है।
याचिका में गूगल ने क्या कहा
उसी गूगल ने अपनी याचिका में कहा है कि सीसीआई का आदेश 19 जनवरी, 2023 से प्रभावी होने वाला है और उसने इसके 1 महीने पहले एनसीवीटी में अपील कर दी थी। साथ ही कहा कि अपील के अधिकार का उपयोग करने के लिए उसे अधिकार नहीं दिया गया।
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