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वाटर टैंक निर्माण और सिंचाई पाइपलाइन की खरीद पर भारी अनुदान, फटाफट आवेदन करें किसान

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Sinchai Yojana: धीरे-धीरे मौसम की चाल बदल रही है. तापमान बढ़ने लगा है. कई राज्यों में किसानों ने सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था चालू कर दी है. खेतों में तालाब बनाए जा रहे हैं. सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की स्थापना करवाई जा रही है, ताकि कम खपत में फसल से सही उत्पादन लिया जा सके. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने वाटर टैंक निर्माण और सिंचाई पाइनलाइन की खरीद पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है. यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राज्य में भूजल संकट गहराता जा रहा है. धूप की तपिश में यह और नीचे चला जाता है, जिससे सही उत्पादन लेने में काफी परेशानी आती है. यदि किसान अभी से जल हौज और सिंचाई पाइपलाइन इंस्टॉल करवा लें तो इस परेशानी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है. अच्छी बात यह है कि किसानों को सारी लागत खुद नहीं लगानी है. सिंचाई पाइपलाइन की खरीद पर 60% सब्सिडी और वाटर टैंक निर्माण के लिए 90,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है. 

सिंचाई पाइपलाइन की खरीद पर अनुदान
राजस्थान सरकार ने राज्य में किसानों को सिंचाई पाइपलाइन खरीदने के लिए अनुदान देने का फैसला किया है. इस स्कीम के तहत लघु और सीमांत किसानों को सिंचाई पाइपलाइन की इकाई लागत पर अधिकतम 18,000 रुपये या 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी.

वहीं अन्य वर्ग के किसानों को इकाई लागत पर अधिकतम 15,000 रुपये या 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है. यदि आप भी राजस्थान के किसान हैं और इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके नाम खेती योग्य जमीन होनी चाहिए.

इसके अलावा, बिजली/डीजल/ ट्रैक्टर से चलने वाला पंप सेट होना भी अनिवार्य है. आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, जमीन की जमाबंदी, सिंचाई पाइपलाइन का बिल आदि. बता दें कि किसानों को सिंचाई पाइपलाइन की खरीद उसी विक्रेता से करनी होगी, जो कृषि विभाग में पंजीकृत या अधीकृत होंगे.

वाटर टैंक निर्माण पर सब्सिडी
राज किसान साथी पोर्टल के अनुसार, राज्य में खेती करने वाले हर वर्ग के किसान को 100 घन मीटर या 1 लाख लीटर क्षमता वाले जल हौज के निर्माण पर 90,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा. इस योजना के साभ लेने के लिए किसान के नाम कम से कम आधास हेक्टेयर खेती की जमीन होना अनिवार्य है.

आवेदन के दौरान किसान को अपना आधार कार्ड, जमीन की जमाबंदी भी जमा करवानी होगी. किसान के आवेदन के बाद कृषि विभाग की ओर से वाटर टैंक निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी, जिसकी जानकारी जिला कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक से या मोबाइल एसएमएस के जरिए दी जाएगी. 

यहां करें आवेदन
वाटर टैंक निर्माण और सिंचाई पाइपलाइन की खरीद पर अनुदान योजनाएं अलग-अलग है. इनमें से किसी भी योजना का लाभ पाने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करना होगा. किसान का आवेदन मिलते ही जिला कृषि विभाग की ओर से सत्यापन किया जाएगा. यदि सब कुछ ठीक रहा तो अनुदान की रकम किसान के बैंक खाते में जमा करवा दी जाएगी.

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