सेबी ने म्युचुअल फंड नामांकन तिथि का विस्तार किया: इंडियन सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को म्यूच्यूअल फंड्स लिमिटेड (म्यूचुअल फंड इनवेस्टर्स) को बड़ी राहत देते हुए नॉमिनेशन की डेडलाइन (एमएफ नॉमिनेशन डेडलाइन एक्सटेंडेड) को आगे बढ़ाने का फैसला किया। अब रिकॉर्ड्स के कार्य को 30 सितंबर, 2023 तक पूरा कर लेंगे। इससे पहले कामकाज की समय सीमा 31 मार्च को खत्म हो रही थी। सेबी ने जुलाई 2022 में एक सर्कुलर रिलीज के जरिए जानकारी दी थी कि 31 मार्च तक एडमिनिस्ट्रेशन न पूरा करने की स्थिति में बड़ा नुकसान हो सकता है।
30 सितंबर, 2023 तक पूरा करें नामांकन का कार्य
सेबी ने 28 मार्च, 2023 को म्युचुअल फंड शेयरों द्वारा एक अधिसूचना जारी करके बताया कि जून और जुलाई 2022 में सर्कुलर के अनुसार सभी एकल और ज्वाइंट म्यूच्यूअल फंड्स में नॉमिनेशन पूरा करने की डेडलाइन 31 मार्च, 2023 थी जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है है। अब गुप्त संचार का कार्य सितंबर, 2023 तक पूरा होने वाला है। ऐसा न करने की स्थिति में अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग खाते के भी नामांकन की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है।
दरअसल, सेबी म्युचुअल फंडों का विलय पूरा करने के लिए इसलिए जा रहा है क्योंकि अगर किसी म्यूच्यूअल फंड की कमाई की हानि की मैच्योरिटी होने से पहले मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसकी संपत्तियों को किसी और को आवंटित करने में किसी तरह की परेशानी नहीं।
म्युचुअल फंड में कैसे जोड़े नॉमिनी-
म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन का काम आप ऑनलाइन और जुड़ दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं।
ऑनलाइन माध्यम से नामांकन पूरा करने के लिए आप अपने म्युचुअल फंड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें।
यहां आपको जोड़ने का विकल्प दृश्य. इस पर क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेशन के काम को पूरा करें।
पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन भी आगे दी गई है
सेंटर सरकार ने मंगलवार को पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा भी आगे बढ़ा दी। अब करदाता अपने पैन को 30 जून, 2023 से लिंक कर देगा। इस मामले में सूचना देने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि टैक्सपेयर्स को थोड़ा और अधिक समय देने के लिए पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2023 तक कर दिया गया है।
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