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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को जेल या बेल? दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनेगा फैसला

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दिल्ली शराब नीति मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनीड्रॉइंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की छह सप्ताह की जमानत याचिका पर सोमवार (5 जून) को अपना आदेश सुनेगा। न्याय दिवस कुमार शर्मा की अदालत जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी की एकमात्र देखभाल करने वाले होने के आधार पर न्यायालय से जमानत का अनुरोध किया है। मामले में नियमित जमानत के लिए सिसोदिया की एक याचिका हाई कोर्ट के पास है। आबकारी नीति घोटाले के आरोप में नौ मार्च को गिरफ्तार किए गए सिसोदिया तितिहाड़ जेल में बंद हैं।

कोर्ट ने सिसोदिया की पत्नी की रिपोर्ट दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की छह सप्ताह की अंतरिम जमानत अर्जी पर शनिवार (3 जून) को फैसला सुरक्षित रखा था और एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी की सीमा के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट दी थी।

26 फरवरी को गिरफ्तारियां हुईं
मनीष सिसोदिया की जमानत का ईडी ने सबसे पहले विरोध किया था। सीबीआई ने 26 फरवरी को सीबीआई को आबकारी घोटाले में अपनी कथित भूमिका को लेकर गिरफ्तार किया था और तब से हिरासत में हैं।

सीबीआई का जमानत देने से इंकार

हाईकोर्ट ने 30 मई को सीबीआई के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। सिसोदिया को नौ मार्च को ईडी की ओर से दर्ज किए गए मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी के सिसोदिया पर आरोप

ईडी ने आप पर नेता सिसोदिया पर शराब नीति में अलंकारिक लेखकों का आरोप लगाया है। एडी का दावा है कि अधिकारी नीति में बदलाव करते हुए गड़बड़ी की वजह से और लाइसेंस धारकों को अनावश्यक लाभ दिए गए। इसमें सिसोदिया ने मुख्य भूमिका निभाई, क्योंकि उनके पास ही आबकारी विभाग का आरोप भी था।

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