पाकिस्तान इमरान खान: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को सोमवार (24 जुलाई) को कोटा के वयोवृद्ध वकील अब्दुल रज्जाक शार की हत्या के मामले में राहत मिली। पाकिस्तान के जियो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने वकील की हत्या के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या पर 9 अगस्त तक रोक लगा दी है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ जून में शार की शूटिंग से संबंधित मामले में नामांकन किया गया था। इस मामले से जुड़ी एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट में भी दस्तावेज पेश किए गए थे। वकील शार की 6 जून को बलूचिस्तान हाई कोर्ट (बीएचसी) में तीन मोटरसाइकिलों पर सवार अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
पाकिस्तान के पीएम के सहायक ने जिम्मेदार ठहराया
अब्दुल रज्जाक शार के बेटे सिराज अहमद की याचिका पर क्वेटा में हत्या हत्या विरोधी अधिनियम (एटीए) और इमरान खान के तहत अन्य सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सहायक (एसएपीएम) अताउल्लाह तार ने पीटीआई अध्यक्ष की हत्या के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया कि यह हत्या की साजिश रची गई थी, क्योंकि वकील अब्दुल रज्जाक शार इमरान के हमले के मामले से संबंधित केस की पैरवी कर रहे थे।
पाकिस्तान में संविधान के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत लोगों के खिलाफ़ अत्याचार के मामले दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज याह्या अफरीदी, मजहर अली अकबर नकवी और मसरत हिलाली की तीन बेंच ने इमरान खान को 9 अगस्त को कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया।
इमरान खान कोर्ट में मौजूद नहीं थे
पीटीआई प्रमुख मामले से संबंधित पिछली सुनवाई पर न्यायाधीश के निर्देश पर सुनवाई हुई। हालाँकि, इस बार वो कोर्ट में मौजूद नहीं थे। उनके लापता होने का कारण मेन के वकील की ओर से ग्लूकोजें नहीं दी जा सकीं। इस बीच, बलूचिस्तान के वकील ने पूर्व प्रधानमंत्री के मामले में जांच अधिकारी (आईओ) के सामने पेश होने का आदेश दिया।
इसके बाद जज अफरीदी ने सरकारी वकील को जांच में खान को शामिल करने के निर्देश दिए और सुनवाई के लिए वकील के समक्ष अगली सुनवाई के निर्देश दिए।
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