ब्रह्मोस मिसाइल: पिछले साल मार्च में पाकिस्तान की गलती से ब्रह्मोस मिसाइल चलाने के मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि इस गलती की वजह से दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो गए। केंद्र सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि भारत को इस गलती के लिए 24 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में ये सारी बातें भारतीय कनेक्टिविटी के तीन अधिकारियों को बर्खास्त करने के मामले में कहीं भी जाने का दावा किया। इसके साथ ही पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल दागने के मामले को केंद्र सरकार की ओर से घोर दोषी बताया गया।
बर्खास्त विंग कमांडर की याचिका पर हो रही थी सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट में ये सुनवाई खारिज किए गए विंग कमांडर नामांकित शर्मा की ओर से याचिका पर हो रही थी। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से एक हलफनामे में कहा गया है कि देश की सुरक्षा के लिए व्यापक खतरे बन जाने वाले मामले की संवेदनशीलता प्रकृति को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता की सेवा को समाप्त करने के लिए निर्णय लिया गया था।
केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि यह फैसला जनहित में बिना किसी दुर्भावना के लिया गया है। भारतीय वायु सेना में ऐसा फैसला 23 साल बाद लिया गया है, क्योंकि मामले के हकीकत और निशान ने इस तरह की कार्रवाई की मांग की थी।
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