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पाकिस्तानी जांच एजेंसी ने इमरान खान को साइफर मामले में बनाया आरोपी

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FIA Accused Imran Khan in Cipher Case: पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने साइफर मामले में विशेष सरकारी गोपनीयता कानून अदालत में पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान और पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को आरोपी बनाया है. एफआईए ने अदालत से गुजारिश की है कि दोनों राजनेताओं के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाए और उन पर जुर्माना लगाया जाए.

जांच एजेंसी ने कथित तौर पर पूर्व वित्त मंत्री और पीटीआई नेता असद उमर को आरोपियों में शामिल नहीं किया है. पीटीआई नेता आजम खान के आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 164 के तहत एफआईए के गवाह के तौर पर बयान को केस में जोड़ा गया है. 

गोपनीय जानकारी के गलत इस्तेमाल का आरोप

केस की चार्जशीट में पूर्व प्रधानमंत्री के पास साइफर होने की बात कही गई है और आरोप लगाया गया है कि इमरान खान ने देश की गोपनीय जानकारी का गलत इस्तेमाल किया.  जांच एजेंसी ने उन पर साइफर की कॉपी नहीं लौटाने का आरोप लगाया गया है. इसके अलावा चार्जशीट में कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च को एक भाषण दिया और इमरान ने उनकी सहायता की थी. 

क्या है पूरा मामला?

साइफर मामले को पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया जाता है. इस केस के तहत इमरान खान पर आरोप लगे कि उन्होंने देश की गोपनीय जानकारियों का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए किया. हालांकि इस मामले को लेकर इमरान खान अमेरिका पर आरोप लगाते रहे हैं कि अमेरिका ने उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए ये सब किया है. 

उन्होंने कहा कि वाशिंगटन स्थित पाक एंबेंसी ने उन्हें एक केबल (टेप या गुप्त जानकारी) भेजा था. इमरान खान ने एक विवादित राजनयिक बातचीत को सार्वजनिक कर दिया था. इसे ‘साइफर’ कहा गया. 

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