इनकम डिपार्टमेंट विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया है। अब इसकी डेडलाइन बेहद करीब आ चुकी है और लोगों के पास चंद दिनों का ही मौका है। हालांकि कई लोगों की शिकायत है कि वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं. आयकर विभाग द्वारा किये गये प्रयास में विफलता का कारण बताया गया है। इसके साथ ही विभाग ने वैकल्पिक उपाय भी कर दिए हैं।
1 जुलाई से इतनी पेनल्टी
सबसे पहले यह जानें कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करना जरूरी हो गया है. अगर 30 जून 2023 तक आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसके बाद आपका पैन काम बंद कर देगा। इसकी लाइन डेड कई बार लॉन्च हो चुकी है और अब शायद ही इसे आगे खिसकाया जाए। आप अगर 30 जून के बाद यानी 1 जुलाई से आपको 1000 रुपये की पेनल्टी भरना पड़ेगा।
ये भी होंगे नुकसान
पैन कार्ड को आधार से लिंक न करें या विलंब न करें के कई नुकसान हैं. सबसे पहले तो आपको पेनल्टी इंजीनियर होगी पर देरी करने का मौका मिलेगा। आयकर विभाग ने साफ किया कि किलाइन डेड तक पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है तो आपको इंप्रूवमेंट टैक्स नहीं मिलेगा। इसके अलावा जितनी अवधि के लिए पैन इन एसोसिएट्स की आवश्यकता होगी, उसके लिए आपको ब्याज भी नहीं मिलेगा। पैन को आधार से लिंक न करने का एक और बड़ा नुकसान यह है कि आपको बहुत सारे टीसीएस और टीडीएस वसूलने होंगे। से लिंक करने का प्रयास क्यों हो रहा है… आयकर विभाग का कहना है कि नाम, जन्मतिथि और लिंग जैसे डेमो दस्तावेजों में मिसमैच के कारण पैन को आधार से लिंक करने की समस्या हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि टैक्सपेयर में ऐसी स्थिति के लिए सबसे पहले पैन और आधार की समानता की जानकारी सही करानी चाहिए।
[tw]https://twitter.com/IncomeTaxIndia/status/1672478494264029191?s=20[/tw]
लिंक का अंतिम उपाय
अगर आपने पहले ही ऐसा कर लिया है यानी पैन और आधार के प्रमाण को सही कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी लिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो आयकर विभाग ने इसका भी उपाय बताया है। ऐसे मामलों में आप पैन सेवा प्रदाताओं के डेडिकेटेड सेंटर पर जा सकते हैं। आप वहां बेस्ड ऑथेंटिकेशन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।