आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। टैक्सपेयर्स के पास इसके लिए बस 30 जून तक का समय है। डेडलाइन तक आधार से लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड इनिशियलाइज़ हो सकता है। इसके अलावा भी टैक्सपेयर को कई नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिनमें इन सभी बातों से जुड़ी कोई भी बात शामिल होने की जरूरत नहीं है।
डेडलाइन के बाद ये नुकसान
आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करना जरूरी है। डेडलाइन यानि 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक न करने पर कई नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले तो 30 जून के बाद यानि 1 जुलाई से इसके लिए 1000 रुपए की पेनल्टी भरनी होगी। पैन और आधार को लिंक न करने पर टैक्सपेयर का इन्सेन्ट टैक्स अधिभार रोक लिया जाएगा। एक और बड़ा नुकसान यह है कि आपसे अधिकांश टीसीएस और टीडीएस की वसूली की जाएगी।
ऐसे लोगों के लिए जरूरी है
अब यह जान लें कि पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है… आयकर अधिनियम की धारा 139एए के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह प्रावधान है कि हर व्यक्ति को 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड और आधार नंबर प्राप्त करना होगा, इसलिए उसके लिए 30 जून 2017 तक की अंतिम तिथि तक पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है।
हालांकि चार श्रेणियों के लोगों को इस प्रोविजन से छूट मिल गई है. पैन को आधार से लिंक करने से जिन लोगों को छूट दी गई है, वे हैं…
- असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय के निवासी।
- आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अनिवासी भारतीय आय एनआरआई।
- वैसे नागरिक,प्रामाणिक आयु 2020 में 80 वर्ष की हो गई।
- वैसे लोग, जो भारत के नागरिक नहीं हैं।
आयकर विभाग के अनुसार ऊपर बताए गए चार स्थानों पर लोगों के लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है। हालांकि अगर वे तस्वीर से ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इनके अलावा सभी टैक्सपेयर के लिए 30 जून तक लिंक लेना जरूरी है। उसके बाद लिंक करने के लिए 1000 रुपये की छूट देनी होगी।
इस कारण लिंक नहीं हो रहा है
डेडलाइन के इतने करीब आ जाने के बाद भी सभी लोग पैन को बेस से लिंक करने लगे हैं। हालाँकि उनमें से कई के प्रयास विफल हो रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे टैकपेयर को हो रही समस्या का स्मरण करते हुए बताया कि उनका प्रयास विफल क्यों हो रहा है और अब उनके पास के पैन को आधार लिंक करने के क्या उपाय हैं। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए ये पढ़ें: …तो इस कारण लिंक नहीं पा रहा आधार-पैन, पेनल्टी से बचने का जान लें उपाय