आयकर विभाग टीडीएस: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (आयकर विभाग) से संबंधित किसी भी काम को सेटलमेंट के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर यानि (पैन कार्ड) की आवश्यकता है। अगर आपको अपना टीडीएस क्लेम करना है तो इसके लिए पैन कार्ड जरूरी है, लेकिन आपको क्या पता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनमें टीडीएस क्लेम (टीडीएस क्लेम) करने के लिए पैन कार्ड की जरूरत नहीं है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अगर आप प्रवासी भारतीय हैं यानी नॉन रेजिडेंट (एनआरआई) हैं तो 31 मार्च, 2023 तक मैनुअली 10 एफ भर सकते हैं। इससे प्रवासी भारतीयों को टीडीएस क्लेम (टीडीएस क्लेम) करते समय प्रवासी भारतीयों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। से भरना अनिवार्य कर दिया था।
टैक्सपर्स को हो रही थी परेशानी-
आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अनिवार्य करने के बाद से कई टैक्सपेयर्स को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही थी। पहले आयकर विभाग पहले आयकर पोर्टल (Income Tax Portal) पर लोगों को 10F फॉर्म भरने की परमिशन नहीं दे रहा था। इसके बाद कुछ लोगों के पास पैन कार्ड न होने से भी फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों को मैनुअली फॉर्म भरने की परमिशन दे दी है। अब टैक्सपेयर्स 31 मार्च 2023 तक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रूप से 10 एफ फॉर्म भर सकते हैं।
अधिसूचना जारी करके दी जानकारी-
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 12 दिसंबर 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार गैर-रेजिडेंट श्रेणी के टैक्सपेयर्स को 31 मार्च, 2023 को 10 एफ फॉर्म मैनुअल भरना होगा, जिसे वह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुलाई 2022 में भर रहे थे। जानकारों के मुताबिक टैक्स डिपार्टमेंट के इस कदम के जरिए लोगों के ऊपर से कागज के काम का बोझ कम होगा। सरकार ने जुलाई में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 10 एफ फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया था, ऐसे में कई ऐसे लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे थे जिनके पास पैन कार्ड नहीं है। अब जिन लोगों को पैन नहीं करना है, वे मैन्युअली फॉर्म भर सकते हैं।
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