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क्या पति-पत्नि या परिवार के 2 सदस्य सम्मान निधि की किस्तें ले सकते हैं? किसान को पता होनी चाहिए

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PM Kisan Samman Nidhi Yojana: आज देश के करोड़ों किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये का सहायतानुदान मिल रहा है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तें किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. इससे किसानों को खेती से जुड़े छोटे-मोटे खर्चे निपटाने में मदद मिलती है. भारत सरकार की इस महत्वकांक्षी स्कीम का लाभ सिर्फ छोटे और गरीब किसानों को मिलता है. जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम खेती योग्य जमीन हो, वही सम्मान निधि की किस्तें ले सकते हैं. हालांकि पीएम किसान योजना लाभ सीधे किसान परिवारों को मिलता है.

सरकार की ओर से जो किस्तें ट्रांसफर की जाती हैं, वो लाभार्थी किसान परिवार के लिए होती है, जबकि कई केस में देखा गया है कि एक ही परिवार के दो लोग सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं. ये योजना के नियमों के सख्त खिलाफ है.

क्या परिवार को 2 सदस्य ले सकते हैं किस्तें

पीएम किसान योजना की नियमावली में साफ तौर पर लिखा है कि यदि एक ही परिवार के लोग दो लोग (पति-पत्नि, भाई-भाई, पिता-पुत्र) सम्मान निधि के लिए आवेदन करते हैं तो इस स्थिति में आवेदन रद्ध कर दिया जाएगा.

अगर अभी-भी परिवार के 2 सदस्य सम्मान निधि की किस्तों का लाभ ले रहे हैं तो ये नियमों के सख्त खिलाफ है. ऐसे लोगों पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है. इसलिए बेहतर रहेगा कि एक सदस्य पीएम किसान योजना से अपना नाम वापस ले और किस्तें वापस कर दें.

पिछले साल कई ऐसे मामले सामने आए हैं. इन मामलों को गैर-कानूनी करार दिया गया है. यदि एक ही परिवार को दो सदस्य गलत तरीके से सम्मान निधि की किस्तें ले रहे हैं तो सरकार नोटिस भेजकर किस्तों की वसूली करेगी.

क्या कहते हैं योजना के नियम

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों की मानें तो एक परिवार के सिर्फ एक ही सदस्य को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं. एक किसान परिवार का कोई भी सदस्य, जिसके नाम खेती की जमीन हो. वही सम्मान निधि की किस्तों का लाभ ले सकता है. इसी सदस्य के नाम के सभी दस्तावेज आवेदन के साथ जोड़ते हैं. इसी सदस्य को सरकार लाभार्थी मानती है औप खाते में दो-दो हजार रुपये की किस्तें ट्रांसफर करती है.

कौन ले सकता है सम्मान निधि का लाभ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in के मुताबिक, 2 हेक्टेयर या उससे कम खेती योग्य जमीन का मालिकाना हक रखने वाले किसान को सम्मान निधि का लाभ मिलेगा. किसान को भारत का मूल निवासी होना चाहिए.

इसके अलावा, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, जमीन के कागजात, पता, पासपोर्ट साइज फोटो का होना अनिवार्य है. हाल ही में नए आवेदकों के लिए राशन कार्ड, ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग की प्रक्रिया को पूरा करना भी जरूरी है.

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