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केंद्र सरकार ने बच्चों के पैर पसारने की उम्र बदली, जानें नए नियम

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बाल प्रवेश आयु: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कक्षा ने नई शिक्षा नीति के तहत एक में सीमित रखने के लिए सभी बच्चों की न्यूनतम आयु 6 वर्ष कर दी है। राष्ट्रीय शिक्षा लेकर मंत्रालय ने सभी राज्यों और मध्य प्रदेशों को भी आदेश जारी किए हैं। मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कक्षा एक में प्रवेश की आयु 6 वर्ष तय की जाए। बुधवार (22 फरवरी) को ये जानकारी अधिकारियों ने दी है।

शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो आदेश जारी हुआ है, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पहले चरण में बच्चों की शिक्षा को मजबूत करने के लिए उनकी आयु सीमा बढ़ाई गई है। केंद्र ने राज्य से पूर्व-स्कूली शिक्षा (डीपीएसई) पाठ्यक्रम में दो साल की शुरुआत करने और पालने की प्रक्रिया शुरू करने का भी अनुरोध किया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 देश के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में आधारभूत स्तरों पर बच्चों के सीखने की शक्ति और समझ विकसित करने की कारक करती है। पहले यानी सिद्धांत चरण में सभी बच्चे (3 से 8 साल के बीच) के लिए पांच साल सीखने के अवसर होते हैं, जिनमें तीन साल की प्री-स्कूल शिक्षा और दो साल की प्रारंभिक प्राथमिक ग्रेड- I और ग्रेड- II शामिल हैं।

मंत्रालय का कहना है कि यह केवल पेटवाले या सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त, निजी और गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित स्कूल पूर्व (प्री-स्कूल) में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए तीन साल की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए है हो सकता है।

बता दें कि सेंट्रल स्कूलों के अलावा कई राज्यों में पहली कक्षा में पैर रखने की न्यूनतम उम्र से पहले ही 6 साल की शर्त रखी गई है। वहीं कई राज्यों में ये पांच या साढ़े पांच साल रखा गया है। अब इस नए बदलाव को राज्य स्तर पर सभी राज्यों और केंद्र अधिकार क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है।

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