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एनपीएस से लेकर म्यूचुअल फंड पर टैक्स तक, कल से बदलते हैं ये 7 नियम, जानें कितना बोझ बढ़ेगा

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अप्रैल 2023 से नए नियम: नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2023 यानी कल से शुरू हो रहा है. ऐसे में निवेश और सूक्ष्म लक्ष्य के लिए ये अवसर है। हालांकि नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई चीजों में बदलाव भी हो रहा है। डेट म्युचुअल फंड टैक्स से लेकर एनपीएस विड्रॉल, पोस्ट ऑफिस व्यंजक और अन्य चीजों में बदलाव हो रहा है।

एक अप्रैल सातवीं सूचना में धारणा होने वाला है। आइए जानते हैं क्या-क्या नियम बदल रहे हैं और आप पर क्या असर पड़ेगा।

टेक्स के नियमों में बदलाव

बजट 2023 में घोषणा किए गए संबंधित परिवर्तनों को 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। टैक्स लेकर सबसे बड़ा वैरायटी नए टैक्स व्यवस्था में 5 लाख के बजाय लिमिट बढ़कर 7 लाख रुपये साल भर जाएगा।

दूसरा- लीव ट्रैवेल अलाउंस इंकैशमेंट 3 लाख की जगह बढ़ा कर 25 लाख रुपये हो जाएगा। इसके साथ ही लाइफ इंश्योरेंस के 5 लाख रुपये प्रीमियम से ज्यादा देने पर टैक्स देना होगा।

तीसरा- मार्केट लिंक्ड डिबेंचर में निवेश शाट टर्म कैपिटल प्रॉपर्टी होगी और फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रोनिक गोल्ड में जाने वाले हैं तो इस पर कोई कैपिटल टैक्स नहीं होगा।

डेट म्युचुअल फंड के लिए एलटीसीजी टैक्स लाभ नहीं

एक अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड पर एलटीसीजी टैक्स का लाभ नहीं दिया जाएगा. शार्ट टर्म जेन में 35 प्रतिशत से कम इक्विटी मार्केट में निवेश पर भी टैक्स लगाया जाएगा, जो पहले छूट की श्रेणी में था।

पोस्ट ऑफिस के ब्यौरे में बदलाव

प्राथमिक सिटीजन से बोइंग में 1 अप्रैल से 15 लाख की जगह निवेश की सीमा बढ़कर 30 लाख रुपये हो जाएगी।
इसके अलावा, किसी भी संभावना से निवेश की सीमा में निवेश की सीमा 4.5 लाख की जगह 9 लाख रुपये हो जाएगी और ज्वाइंट मुनाफे की सीमा 9 लाख से 15 लाख रुपये हो जाएगी। ये दोनों योजना लोगों को रेगुलर आय का लाभ देती हैं।

एनपीएस के नए नियम

पेंशन फंड रेगुलेटरी और एक्सपोजर अथारिटी केवाईसी दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। एनपीएस उपयोगकर्ताओं को पैसे निकालने के लिए विड्रॉल फार्म, पहचान और एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट, प्राण कापी आदि देना होगा।

बढ़ सकता है रेपो रेट

रिजर्व बैंक की वित्त वर्ष 2023-24 की पहली मौद्रिक पाॅलिसी की घोषणा 6 अप्रैल को होने वाली है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एक और रेपो रेट में सभी को देखा जा सकता है।

ही ध्यान रखने वाले सोने की ज्वेलरी संबंधी

एचयू लॉक नंबर वाले सोने की ज्वेलरी और अन्य सोने के उत्पादों को भारत के सभी ज्वैलरी स्टोर पर बेचने की अनुमति होगी। एचयू फोकसर नंबर छह पॉइंट का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है।

एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट के लिए संशोधित टैरिफ स्ट्रक्चर

एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट के लिए टैरिफ स्ट्रक्चर में बदलाव करने वाला है। ये बदलाव 1 अप्रैल से लागू होगा।

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