https://bulletprofitsmartlink.com/smart-link/133310/4

‘एक सांसद को उसकी हैसियत के कारण…’, राहुल गांधी ने कोर्ट में पैर जमाने अर्जी में क्या कहा?

Share to Support us


राहुल गांधी मानहानि पंक्ति: ‘मोदी सरनेम’ मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (राहुल गांधी) ने 19 दिसंबर को सदस्यता ग्रहण की, इस फैसले को चुनौती देने के लिए सोमवार (3 अप्रैल) को सूरत कोर्ट पहुंचे। इस मामले में दो याचिकाएं अपनी ओर खींच लीं। याचिका प्रथम दोषसिद्धि (दोषसिद्धि) पर रोक लगाने की है और दूसरी याचिका सस्पेंड करने से जुड़ी है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, इस याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई करने का फैसला लिया। आपने घोषणा की है कि राहुल ने अपनी अर्जी में क्या कहा है।

राहुल गांधी ने कहा कि अदालत ने उन पर सख्ती बरती, जो एक सांसद के तौर पर उन पर आरोपों से अत्यधिक प्रभावित हुई थी। उन्होंने कहा कि ‘मोदी समाज या रिकॉर्ड पर समुदाय’ जैसी कोई चीज नहीं है। आपराधिक मानहानि मामले में 23 मार्च को कोर्ट ने जज की ओर से उन्हें दोषसिद्धि ‘त्रुटिपूर्ण’ और स्पष्ट रूप से गलत बताया था।

राहुल गांधी ने क्या कहा?

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस तरह से दंडित किया गया है कि वे संसद के सदस्यों के रूप में अयोग्य हो जाते हैं। उनके कहने अच्छे हैं कि किसी एक राजनेता हमेशा शब्दों में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसलिए कोर्ट ने अंत में कहा है कि भाषण के सार और भावना पर ध्यान केंद्रित किया जाए न कि टोन और टोनर पर। अर्जी के मुताबिक, कोर्ट का फैसला पूर्वधारणा, अनुमान, अटकलबाजी और परिकल्पना के आधार पर जारी किया गया था, जिसकी कहीं से भी आपराधिक कानून अनुमति नहीं देता है।

“समझौता न करने वाला मुख्यमंत्री होना जरूरी”

उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि एक मजबूत और समझौता न करने वाला निर्णय एक “सच्चे और स्वस्थ लोकतंत्र” के लिए बहुत जरूरी है। सजग के किसी सांसद से सतर्क और आलोचनात्मक बयानों की उम्मीद या छींटाकशी की जाती है। ट्रायल कोर्ट का यह विचार है कि एक सांसद को उसकी हठधर्मिता के कारण बड़ा दंड दिया जाना चाहिए, यह पूरी तरह से अनावश्यक और स्पष्ट रूप से अन्याय है।

क्या है ‘मोदी सरनेम’ मामला?

दरअसल, राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ से जुड़ी उनकी 2019 की टिप्पणी के लिए कोर्ट ने दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की थी। अब इस मामले में 13 अप्रैल को लगातार सुनवाई हो रही है। हालांकि, राहुल गांधी को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं होगी। सोमवार को कोर्ट में राहुल की बहन और कांग्रेसी महासचिव गांधी वाड्रा और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे.

ये भी पढ़ें-

राहुल गांधी की जमानत: राहुल गांधी को मिली जमानत, मानहानि मामले में अब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी



Source link


Share to Support us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Download Our Android Application for More Updates

X