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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त दिया है गलत रेंट रिसीट, देना पड़ेगा भारी जुर्माना!

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Income Tax Notice: वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए बिना पेनाल्टी के आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो गई है. देशभर के 6.5 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने 31 जुलाई, 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है. आईटीआर दाखिल करते वक्त लोग अक्सर निवेश और रूम रेंट के बदले टैक्स छूट के लिए क्लेम करते हैं. टैक्स छूट पाने के लिए उन्हें अपने निवेश या किराये का सही प्रूफ दिखाना जरूरी है. अगर आप इसका सही प्रूफ देते हैं तो आपको बाद में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप ऐसा करने से चूकते हैं तो बाद में आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इस तरह के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करदाता पर भारी जुर्माना लगा सकता है.

आईटीआर फाइल करते वक्त न करें यह गलतियां

एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई टैक्सपेयर किसी टैक्स छूट को क्लेम करके उसके बदले सही प्रूफ नहीं दे पाता है तो ऐसी स्थिति में आयकर विभाग इसे टैक्स चोरी का मामला समझ कर कार्रवाई करता है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अगर कोई व्यक्ति बिना किसी दस्तावेज के टैक्स छूट का लाभ लेना चाहता है तो उस पर टैक्स चोरी के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

भूलकर भी न करें यह गलती

गौरतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कई नौकरीपेशा व्यक्तियों को इनकम टैक्स नोटिस जारी किया है. कई लोग ऐसे थे जिन्होंने गलत रेंट रिसिप्ट लगाकर टैक्स छूट के लिए क्लेम किया है. ऐसे में लोगों की पहचान आयकर विभाग द्वारा की जा रही है. अगर आप अपने माता-पिता के घर में रहकर टैक्स छूट के लिए क्लेम करते हैं ऐसे में आपके माता-पिता को अपने आईटीआर में किराये की इनकम को दिखाना जरूरी है. वरना बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पेनाल्टी का नोटिस भेज सकता है.

लग सकता है 200 फीसदी तक जुर्माना-

आयकर विभाग उन टैक्सपेयर्स पर भी कार्रवाई कर सकता है जो जिन्होंने ने अपनी इनकम की गलत जानकारी साझा की है. इस तरह के लोगों को विभाग इनकम टैक्स एक्ट 270A के तहत लगने वाले कुल टैक्स का 200 फीसदी तक जुर्माना लगा सकता है. इसके साथ ही जुर्माने पर ब्याज भी लगाया जा सकता है. वहीं आय की कम रिपोर्टिंग करने के मामले में विभाग 50 फीसदी तक जुर्माना लग सकता है.

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