भारतपे धोखाधड़ी मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय (दिल्ली हाईकोर्ट) ने आज भारत पे के पूर्व शेयरिंग डॉयरेक्टर अशनीर ग्रोवर (अशनीर ग्रोवर) और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर (माधुरी जैन ग्रोवर) को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कंपनी में कथित 80 करोड़ रुपये फ्रॉड के मामले में जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ध्यान देने वाली बात ये है कि फिनटेक कंपनी भारत पे (भारत पे) ने अशनिर और उनकी पत्नी मधुरी ग्रोवर पर 80 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। इसके बाद ग्रोवर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके उनके खिलाफ जांच पर रोक लगाने की मांग की थी।
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पिछले महीने अशनिर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी ग्रोवर और परिवार के कुछ सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। भारत पे ने अशनीर और उनके परिवार के सदस्यों पर 80 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाया था। इस राज्य में दीपक गुप्ता, संरक्षित जैन और श्वेतार्क जैन का नाम भी शामिल है। संबंधित जोखिम धारा 406 (आपराधिक धारणा), धारा 467 और 460 जालसाजी के लिए, धारा 420 धोखाधड़ी के साथ ही कुल आठ दृश्य में मामला दर्ज किया गया है। इन क्लिप में आरोप सिद्ध होने पर 10 साल से लेकर आधार कारावास तक की सजा मिल सकती है।
कोर्ट ने संयम की सलाह दी थी
शार्क टैंक इंडिया (शार्क टैंक इंडिया) के जज रहे अशनीर ग्रोवर (अशनीर ग्रोवर) और भारत पे (भारतपे) लंबे समय से एक दूसरे पर कई आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने दोनों ही मामलों में इस मामले पर संयम की सलाह देते हुए सोशल मीडिया पर किसी तरह के बयान देने से बचने के लिए कहा था। ऐसे में दिल्ली उच्च न्यायालय की जांच पर रोक न लगाने का फैसला ग्रोवर साझेदारी की मुश्किलों को बढ़ा सकता है।
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