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अब पाकिस्तान में ईशनिंदा मामलों में आतंक फैलने की धारा लगेगी

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पाकिस्तान: पाकिस्तान की शाहबाज सरकार ने एक कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी के सामने झुकते हुए उसकी कई मांगे मान ली हैं, जिसमें पाकिस्तान सरकार ने ईशनिंदा के संदिग्धों पर दंड संहिता (पीपीसी) की धारा के साथ-साथ आतंकवाद के तहत मुकदमा चलाने पर सहमति दी है है।

जुराब है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टी एपि) अपने चिह्नों को लेकर प्रदर्शन कर रहा था। करीब महीने भर से चल रहे बवाल के बीच शाहबाज सरकार कट्टरपंथी इस्लामिक इस्लामिक के रूप के नहीं मान रही पार्टी थी। लेकिन अब सरकार और टी-एप्लिकेशन के बीच समझौता हो गया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार ने विशेष रूप से ईशनिंदा कानूनों पर टी ऑल के सभी वैधानिकता को स्वीकार किया है। इनमें ईशनिंदा कानून को और प्रभावी बनाने की मांग भी शामिल है।

ईशनिंदा मामलों में आतंक की धारा

समझौते के बाद लाहौर से करीब 200 किलोमीटर दूर गुजरात सराय अलमगीर में प्रदर्शन खत्म हो गया है। टी एपी के साथ शनिवार को हस्ताक्षर 12-सूत्रीय समझौते में, फ़ेडरल ईशनिंदा करने के लिए ग़लत मामला दर्ज करने पर सहमति बनी। उन पर पाकिस्तान दंड की धारा 295-सी (पवित्र पैगंबर के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी आदि का उपयोग) के तहत आतंकवाद निरोधी अधिनियम की धारा भड़क उठेगी।

ईशनिंदा को लेकर सरकार सख्त कदम उठाएगी

राणा सनाउल्लाह ने आगे कहा कि पाकिस्तान में ईशनिंदा के चयन की गति सुनिश्चित की जाएगी। पहली बार, संघीय जांच एजेंसी (FIA) के तहत एक काउंटर ईशनिंदा विंग (CBW) की स्थापना की जाएगी। साथ ही सरकार सोशल मीडिया पर ईशनिंदा सामग्री को रोकने के लिए यह कदम उठाएगी।

डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की सरकार ने एक पत्र जारी करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें लिखा होगा कि टी जिप एक आतंकवादी संगठन नहीं था। सरकार ने नामांकन दाखिले और नामांकन पत्रों के लिए दायर सभी राजनीतिक मामलों को वापस लेने पर सहमति दी है। टी एपीके को लेकर सरकार की सहमति यह दर्शता है कि यह कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी की जीत है।

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