नया पीएफ निकासी नियम बजट 2023 : अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ मिलने वाले भविष्य निधि (भविष्य निधि खाता) के सब्सक्राइबर हैं। तो ये खबर आपके बेहद काम की है। केंद्र की मोदी सरकार (मोदी सरकार) ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ) से पैसा निकालने की आशंका में बदलाव किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मल सिताररामन (वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण) ने बजट 2023 में प्रोविडेंट फंड (प्रोविडेंट फंड) से निकासी को टैक्स लेकर जुड़े नियमों में बदलाव किया है। 😂😂😂😂😂 और जनता को कैसे मिलेगा फायदा..
अब 20 टीडीएस लगेंगे
यदि आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल रहे हैं, तो अब आपको 30 प्रतिशत की जगह 20 प्रतिशत ही टीडीएस देना होगा। अगर आपके खाते से पैन कार्ड (पैन कार्ड) लिंक्ड हो या नहीं, ये दोनों ही स्थिति में लागू होंगे। सांकेतिक में ईपीएफओ से यह नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। अगर आप 1 अप्रैल 2023 से पहले EPF से निकासी करते हैं तो आपको पहले की तरह ही TDS देना होगा।
5 साल के बाद टीडीएस नहीं लगता है
अगर कोई खाताधारक 5 साल के अंदर काम करता है, तो उसे टीडीएस भरता है। वहीं, 5 साल के बाद मार्ग पर कोई टीडीएस नहीं बदलेगा। वित्त मंत्री निर्मल सितारामन ने बजट में जानकारी दी थी कि टीडीएस के लिए कम से कम 10 हजार रुपये की थ्रेश होल्ड लिमिट को भी हटा दिया गया है। जबकि लॉटरी मामलों में यह नियम लागू होगा। यानी एक वित्त वर्ष में कुल 10 हजार टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन वह बाद में जरूर कटेगा।
एक नजर में समझें इससे जुड़ी जरूरी बातें
- यदि किसी के पैन कार्ड में ईपीएफओ का रिकार्ड नहीं है तो उसे 30 प्रतिशत टीडीएस देना होगा। लेकिन अब इसे घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।
- अगर कोई व्यक्ति ईपीएफओ खाते में 5 साल के भीतर ही पैसे भर रहा है, तो उसे टीडीएस भरना होगा।
- अगर 50,000 रुपये से अधिक की राशि की निकासी और पैन कार्ड भी है, तो 10 प्रतिशत टीडीएस लगेंगे।
- अगर आपके पास पैन नहीं है तो अब आपको 20 प्रतिशत का भुगतान करना होगा।
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