पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि: पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। इस बीच, इन्वेस्टमेंट टैरी पोर्टफोलियो ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। क्रिएचर विभाग ने अपने अधिकारिक टि्वटर हैंडल पर उन लोगों के लिए पैन बेस लिंकिंग पर क्लिनिक डॉक्यूमेंटेशन जारी किया है, जिन लोगों को इसे लिंक करने में स्ट्रैग्मेंट आ रही थी। विभाग ने समय समागम के कुछ घंटे पहले ही दस्तावेज़ीकरण जारी किया था।
कृषि विभाग ने दी जानकारी
डॉक्यूमेंट्री डिपार्टमेंट के ट्वीट के अनुसार, जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्री का भुगतान करने के लिए पैन को आधार से लिंक नहीं किया है और कंसल्टेंसी मिल रही है, लेकिन 30 जून तक डॉक्युमेंट को लिंक नहीं किया गया है, तो ऐसे मामले में मशीनरी विभाग की ओर से पैन को निष्क्रिय करने पर विचार किया जाएगा। साइंटिस्ट है कि पैन को आधार से 30 जून तक लिंक करना जरूरी था। अगर आपने लिंक नहीं किया है तो यह फायदेमंद होगा।
कई बार बढ़े हुए पैन से आधार को लिंक करने की तारीख
पैन को आधार से जोड़ने का कानून 1 जुलाई, 2017 से लागू हुआ था, टैब से पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा कई बार स्थापित की गई है। इसके अलावा, बजट 2021 में, सरकार ने समय सीमा के बाद पैन को आधार से जोड़ने पर विस्तार के लिए धारा 234H को भी एड किया था। वहीं 31 मार्च 2022 तक इसे लिंक करने पर कोई बकाया राशि नहीं थी।
कब-कब विवरण
1 अप्रैल, 2022 से आधार को पैन से लिंक करने पर धारा 234H के तहत 500 रुपये की कटौती की गई थी। अगर पैन को 1 जुलाई 2022 या उसके बाद आधार से लिंक किया जाता है तो पैन को आधार से लिंक करने पर 1,000 रुपये की छूट दी गई थी। अविश्वास के साथ पैन को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी, जिसे बाद में 30 जून तक कर दिया गया था।
गौर करने वाली बात है कि अगर 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। एक बार जब यात्री निष्क्रिय हो जाते हैं तो प्लास्टिक फ़्लोरिडा फ़ाइलें लेना, आय और व्यय पर उच्च टीडीएस और टीसीएस, बैंक एफडी, बैंक एफडी, फंड फंड आदि के काम के लिए इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
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